राज्य सरकार ने कहा, कोरोना के हालातों में नहीं करा सकते चुनाव

जयपुर@ हाईकोर्ट के जयपुर सहित जोधपुर व कोटा की नव सृजित छह नगर निगमों के चुनाव की समय सीमा आगे बढ़ाने से इंकार करने और 31 अक्टूबर तक इन नगर निगमों के चुनाव कराने के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी में कहा है कि देश सहित प्रदेशभर में कोरोना संक्रमण के हालात हैं।ऐसे हालाता में इन तीनों जगहों के नगर निगम चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। इन जगहों के चुनावों को फिलहाल टाला जाए। राज्य सरकार ने मंगलवार को एसएलपी पर सुनवाई का प्रयास किया, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। अब आगामी एक-दो दिन में सुनवाई होने की संभावना है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के पालन में राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की तैयारियां शुरू कर दीं हैं।हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था राज्य सरकार का चुनाव टालने वाला प्रार्थना- पत्रहाईकोर्ट ने 29 सितंबर को राज्य सरकार के जयपुर, जोधपुर व कोटा की छह नगर निगमों के चुनाव टालने संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इस प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए इन छह नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर की बजाय 31 मार्च 2021 तक करवाने की मंजूरी मांगी थी।

हाईकोर्ट 3 बार बढ़ा चुका निगम चुनाव की समय सीमा-

हाईकोर्ट ने 18 मार्च को आदेश जारी कर इन जयपुर, जोधपुर व कोटा की छह नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे। वहीं अदालत ने 28 अप्रैल को इस अवधि को एक बार फिर 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने गत राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर 22 जुलाई के आदेश से एक बार पुन: चुनाव की तारीख बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर तक चुनाव कराए जाने के लिए कहा था।