धोखाधड़ी करने के आरोपी को 2 वर्ष के कारावास की सजा

 श्रीमाधोपुर।  स्थानीय अपर मुख्य न्यायिक  मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 अनूप कुमार ने मंगलवार को दिए गए एक निर्णय में धोखाधड़ी करने के एक आरोपी को  2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ  20हजार रुपए के आर्थिक जुर्माना से दंडित किया है। आरोपी  महेश कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी जोशी आयल मिल के पास अमरसर रोड ,अजीतगढ़ है।  अभियोजन अधिकारी ओम प्रकाश प्रजापत  ने बताया कि परिवादी उस्मान पुत्र ईस्माइल मुसलमान निवासी अमरसर रोड, अजीतगढ़  ने जरिए इस्तगासा पुलिस थाना अजीतगढ़ में 3 अगस्त 2013 को एक मामला दर्ज कराया कि आरोपी ने अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर बताकर अपने साथ काम करने की बात कह कर अजीतगढ़ में शंकर लाल के मकान को 35 लाख रुपए में खरीदने का झांसा  दिया तथा पार्टनरशिप में काम करने की कहकर अलग-अलग किस्तों में उससे 15 लाख रुपए ले लिए ।इसके बाद ना तो उसके नाम से कोई मकान खरीदा नहीं पैसा वापस दिया ।इस पर पुलिस थाना अजीतगढ़ ने प्रथम सूचना रिपोर्ट 217/13 दर्ज की। पुलिस ने प्रकरण की जांच के बाद 31 दिसंबर 2013 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्ज सीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में 7 गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद यह सजा सुनाई।